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Naugachia: शराब तस्करी के दोषी को कोर्ट ने सुनाया फैसला – 10 साल की कैद, 1 लाख रुपए लगाया जुर्माना

रिपोर्ट – मनीष कुमार मौर्या , नवगछिया

NAUGACHIA: बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a)/32(ii) में आज दिनांक 06.09.2022 को नवगछिया- 53/22 में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) ने उक्त मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त अंसारुल अंसारी को 10 वर्ष की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दिनांक 25.02.22 को “सूचना मिली की एक हाइवा ट्रक जिसका निबंधन नं -WB-81-0547 है विक्रमशीला पुल क्रास करते हुये नवगछिया जीरोमाइल के रास्ते मधेपुरा की ओर आ रही है.

नवगछीया जीरोमाइल में परवत्ता के तरफ से आने वाली वाहन पर निगरानी करने लगे. तभी एक हाइवा ट्रक नं. WB -81-0547 को देखा. हाइवा ट्रक का चालक पुलिस को देखकर नवगछिया जीरोमाइल रोड के पास ही गाड़ी लगाकर भागने का प्रयास किया, पुलिस बल की सहायता से पकड़ा गया. पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम अंसारुल अंसारी बताया. पुछताछ के क्रम में बताया कि ट्रक पर अवैध रूप से विदेशी शराब लोड है.

गाड़ी को थाना लाकर शराब का कूल मात्रा पता किया तो गाड़ी से – i) Blendars Pride – 750ml X36 बोतल – 03 कार्टून, 2) Royal stag – 750ml x 48 बोतल – 04 कारटून 3.) Black Bird – 375 ml x2424 बोतल – 101 कारटुन 4.)Black Bird – 750 ml x 828 बोतल – 69 कार्टून, 5.)Black Bird – 180ml x 1096 बोतल – 17 कार्टून, कुल 1790.28 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया. विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभास नाथ सुमन सुनवाई के दौरान मौजूद थे.

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