रिपोर्ट – संजय कुमार, भागलपुर
BHAGALPUR: भागलपुर के विशेष उत्पाद कोर्ट दो के विशेष न्यायधीश शरद चंद श्रीवास्तव की कोर्ट ने शनिवार को शराब तस्करी के एक मामले में अभियुक्त मोनू कुमार को 5 वर्ष की सजा सहित एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई। वहीं अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सजा काटने का निर्देश दिया गया है।
पूरा मामला भागलपुर जिले के एनटीपीसी थाना क्षेत्र के सलेमपुर का है। जहां बीते 31 जनवरी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ऑटो में शराब की बड़ी खेप ले जाते हुए मोनू कुमार के साथ विपिन यादव को गिरफ्तार किया था। शनिवार को विशेष उत्पाद कोर्ट टू एडीजे 12 के कोर्ट में गवाही के दौरान गवाही के दौरान मोनू कुमार पर शराब तस्करी का मामला सत्य पाया गया। जबकि,विपिन कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक उत्पाद भोला कुमार ने बताया कि आज मौन उत्पाद कोर्ट 2 एडीजे 12 शरद चंद श्रीवास्तव के यहां एनडीपीसी 9/22 एक्साइज 96 22 का ट्रायल हुआ और उसमें निर्णय सुनाया गया. उसमें 30A में मोनू कुमार और बिपिन यादव 2 अभियुक्त था. उसमें विपिन कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया और एक अभियुक्त मोनु कुमार को 5 साल की सजा और 1 लाख रूपय जुर्माना की सजा सुनाई गई. अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सजा काटने का निर्देश दिया गया है।