BIHAR: पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) के जज सत्यव्रत वर्मा (Satyavrat Verma) की एकलपीठ ने पूर्णिया के डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त पर सख्त एक्शन लेते हुए तलब किया है. डॉ. संजीव कुमार की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया. अदालत ने सभी पदाधिकारियों को गुरुवार को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है.
दरअसल, पूर्णिया में एक अपार्टमेंट में रह रहे लोगों के खिलाफ परिवार समेत परेशान करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर कोर्ट ने इन पदाधिकारियों पर सख्ती दिखाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के वरिष्ठ वकील विनय कीर्ति सिंह को तुरंत पूर्णिया के खजांची हाट थाना स्थित अपार्टमेंट की बिजली सप्लाई बहाल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ऐसा नहीं करने पर विद्युत कार्यपालक अभियंता को दोषी मानकर उनके खिलाफ अवहेलना का केस चलाया जाएगा.
ये है पूरा मामला
दरअसल, ये पूरा मामला एक बगैर नक्शा पास कराए निर्माण से जुड़ा है. स्थानी प्रशासन ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण को अवैध घोषित कर अपार्टमेंट्स के निवासियों को जबरन फ्लैट से निकालने पर बिजली कनेक्शन काटने से जुड़ा मामला है. इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताने के साथ ही पूर्णिया के डीएम, एसडीओ, नगर आयुक्त के साथ ही नॉर्थ बिहार बिजली सप्लाई कंपनी के पूर्वी पश्चिमी प्रमंडल के कार्यपालक विद्युत अभियंता को तलब किया है. हाईकोर्ट ने इन सभी अफसरों को गुरुवार को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है.
रिट याचिका के बाद नगर आयुक्त ने दिया ये आदेश
इस मामले की पैरवी कर रहे वकील पुरुषोत्तम झा ने अदालत को बताया कि इस अपार्टमेंट के संबंध में एक निगरानी केस दायर किया गया था. लेकिन, पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर होने की सूचना मिलने के बाद भी पूर्णिया के नगर आयुक्त ने स्थानीय अनुमंडल अधिकारी को नगर आयुक्त के ऑफिस से निगरानी वाद में पारित आदेश का पालन करने को कहा.