रिपोर्ट- मनीष कुमार मौर्या, नवगछिया
NAUGACHIA: कदवा ओपी थाना क्षेत्र के जंगली टोला कदवा में, शौच के लिए जा रहे किसान गौरी मंडल को घेर उसका हत्या किए जाने के मामले में संलिप्त छः प्राथमिकी अभियुक्त को व्यवहार न्यायालय नवगछिया में शुक्रवार को सजा सुनाई गई है। कांड संख्या -34/16 के सत्रवाद में दोषी कुल छः अभियुक्तों को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवगछिया के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सिविल कोर्ट नवगछिया के अपर लोक अभियोजन शंभूनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि- उक्त कांड में मृतक गौरी मंडल की पत्नी सुनीता देवी इस केस की सूचिका है।
इस कांड में सात गवाई सूचक की ओर से दिया गया था। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए सत्रवाद में कदवा थाना क्षेत्र के जंगली टोला निवासी अनिल मंडल, रूपेश मंडल, विकाश मंडल, संजय मंडल, बरूण मंडल व बिंदटोली के तिनघरिया निवासी बिलास मंडल को बीते 15 जुलाई को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवगछिया के कोर्ट नरेंद्र पाल सिंह के द्वारा दोषी करार दिया गया। जिसकी सजा 22 जुलाई को सुनाते हुए कांड की धारा 147 में एक वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना, 148 में दो वर्ष व दस हजार, 302/149 में आजीवन कारावास व पचास हजार जुर्माने। नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा मुकर्रर की गई है। 27आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष व दस हजार की सजा हुए हैं। सभी सजा साथ साथ चलने की बात कही गई है।