PATNA: CTET और BTET पास अभ्यर्थियों के जोरदार विरोध-प्रदर्शन और उसके बाद लाठीचार्ज की घटना से सूबे की राजधानी का माहौल तनावपूर्ण हो गया है. ADM द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी की बर्बर पिटाई से स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गया. इसे देखते हुए पटना के कलेक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शहर में शांति-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लगाने की घोषणा कर दी है.
डीएम की ओर से की गई घोषणा के अनुसार, 23, 24 और 25 अगस्त 2022 तक सूबे की राजधानी के संबंधित इलाकों में धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान धरना, विरोध-प्रदर्शन, जुलूस निकालना आदि प्रतिबंधित रहेगा. जिला प्रशासन ने गर्दनीबाग में प्रदर्शन, जुलूस और धरना की अनुमति दी है. इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक रहेगी.
पटना के कलेक्टर चंद्रशेखर सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल को छोड़कर पटना सदर अनुमंडल के अन्य किसी स्थल यथा डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड, बोरिंग रोड इत्यादि जगहों पर धरना, प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है.
अगले 3 दिनों (23 अगस्त, 24 अगस्त एवं 25 अगस्त) तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावी है.’ कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार, गर्दनीबाग को छोड़कर अब पटना के किसी भी इलाके में विरोध-प्रदर्शन करने या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी. ऐसा करने पर दोषियों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी.