Desk: जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ (JDU MLC Radhacharan Seth) के पुत्र कन्हैया प्रसाद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बालू के अवैध सिंडिकेट मामले में पिछले 9 माह से जेल में बंद कन्हैया प्रसाद को पटना हाइकोर्ट ने नियमित जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश ईडी के विशेष न्यायालय को दिया गया है। जस्टिस डॉक्टर अंशुमान ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नियमित जमानत देने का निर्देश दिया है।
दरअसल, ईडी की तरफ से विशेष न्यायालय को दी गई रिपोर्ट में कन्हैया प्रसाद पर बालू के अवैध सिंडिकेट में शामिल होने की जानकारी दी गई थी। कन्हैया प्रसाद पर आदित्य मल्टी कॉम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ कारोबार करने का आरोप है, जिसको लेकर हुई कार्रवाई में कन्हैया प्रसाद पिछले 9 माह से जेल में बंद है।
कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि याचिकाकर्ता पिछले 9 माह से जेल में बंद है। इस मामले में कुल 56 गवाह है जिनकी गवाही में काफी समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किया जा रहा है। बता दें कि जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ को भी बालू के अवैध कारोबार के मामले में ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी करीब 26 करोड़ रुपए की संपती अटैच कर चुकी है। इससे पहले कई दिनों तक ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।