BIHAR: बिहार के सारण में 20 मई को नगर थाना क्षेत्र के बूथ नंबर 318, 319 पर बवाल हुआ था. इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता मनोज सिंह के ने नगर थाना में राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ हत्या का प्रयास, दंगा फैलाने, आचार संहिता के उल्लंघन और रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है. इस मामले में नगर थाना में केस नंबर 349/2024 दर्ज हुआ है.
पुलिस ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ धारा 307, 171C, 188, ROP Act लगाया है. आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ छपरा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. सारण पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव मंगला ने इस केस की पुष्टि की है. इस मामले में आरोपी को थाने से बेल नहीं मिलेगा. जमानत के लिए न्यायालय ही जाना होगा.
बताते चलें कि रोहिणी आचार्य सोमवार शाम को मतदान खत्म होने के तकरीबन आधे घंटे पहले छपरा शहर के पोलिंग बूथ पहुंची थीं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं के साथ गलत बर्ताव किया, उनके साथ समर्थक भी थे. स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया.